इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के राजकीय जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रि या में अपनायी गयी गुणांक प्रणाली की वैधता को चुनौती दी है।
न्यायालय ने इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित नहीं किया तथा सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के.शुकला ने आलोक कुमार यादव की याचिका पर दिया है। याची की तरफ से कहा गया था कि जूनियर हाईस्कूलों में 29328 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। भर्ती विज्ञान व गणित विषय के लिए की जा रही है। भर्ती नियमावली में बी.एड के प्रथम श्रेणी पर 12 अंक, द्वितीय श्रेणी पर छह अंक व तृतीय श्रेणी पर तीन अंक दिए जाने की व्यवस्था दोषपूर्ण है। याचिका पर अदालत छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगी
न्यायालय ने इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित नहीं किया तथा सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के.शुकला ने आलोक कुमार यादव की याचिका पर दिया है। याची की तरफ से कहा गया था कि जूनियर हाईस्कूलों में 29328 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। भर्ती विज्ञान व गणित विषय के लिए की जा रही है। भर्ती नियमावली में बी.एड के प्रथम श्रेणी पर 12 अंक, द्वितीय श्रेणी पर छह अंक व तृतीय श्रेणी पर तीन अंक दिए जाने की व्यवस्था दोषपूर्ण है। याचिका पर अदालत छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगी
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